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शहर में पांच दिन और बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू
इंदौर. जिले में वर्तमान के कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 19 अप्रेल से 23 अप्रैल तक अर्थात पांच दिवस हेतु इन्दौर जिले के समस्त नगरीय निकाय, महू कन्टोनमेंट क्षेत्र, रंगवासा क्षेत्र में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं सभी श्रेणी के शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेंगे. हालांकि वीकेंड लॉकडाउन लगे होने की वजह से 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा.
इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी किये हैं. सभी आमजन से अपील की गई है कि वे कोरोना के प्रोटाकॉल का पालन करें. इस कोरोना कर्फ्यू के चलते स्वयं एवं परिवार को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने हेतु घरों में ही रहे तथा अत्यावश्यक कार्य होने पर ही मास्क को ठीक तरह से लगाकर ही घर से बाहर निकले. आमजन से आग्रह किया गया है कि वे मास्क को नाक तक पहने. सब्जी, फल, किराना, दूध लेते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे तथा ऐसे समय अनिवार्यतः नाक तक मास्क लगा कर रखे.
सम्पूर्ण परिवार को लेकर एवं सभी को खतरे में डालकर फल, सब्जी, किराना, दूध खरीदने के लिए ना निकले, केवल अकेले ही जाए. घरों में जन्मदिन पार्टी, सोशल पार्टी आदि नहीं करें क्योकि आप स्वयं को एवं परिवार को असुरक्षित कर रहे है. आग्रह किया है कि 45 वर्ष अथवा अधिक आयु के लोग तत्काल वेक्सीनेशन करवाए। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें. आदेश में कहा गया है कि 19 से 23 अप्रैल 2021 तक पांच दिवस हेतु इन्दौर जिले की समस्त नगरीय निकाय, महू कन्टोनमेंट क्षेत्र, रंगवासा क्षेत्र में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं सभी श्रेणी के शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेंगे.
पॉजीटिव दर कम नहीं हुई
कलेक्टर ने कहा कि 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक लगाए गए कोरोना कर्फ्यू से संक्रमण की पॉजीटिव दर में स्थिरता आई है, लेकिन पॉजीटिव दर अभी कम होना शुरू नहीं हुआ है। अभी निजी और शासकीय अस्पताल में 7000 बिस्तर होने के बाद भी बेड्स की उपलब्धता में मरीजों को समस्या आ रही है, इसे देखते हुए कर्फ्यू बढ़ाना आवश्यक है। ऐसा करने से पॉजीटिव दर में कमी आने के पूरे चांस हैं। साथ ही अस्पताल में एडमिशन की मांग की गति में भी नियंत्रण होगा।
इन गतिविधियों को रहेगी छूट
कोरोना कर्फ्यू से निम्नानुसार गतिविधियां निर्धारित समय तक के लिए मुक्त रहेगी. जिन्हे छूट रहेगी उनमें समस्त प्रकार के चिकित्सा संस्थान, लेबोरेटरी, अस्पताल, क्लीनिक्स केमिस्ट थोक एवं रिटेल दुकानें फार्मास्यूटिकल इकाईयां एवं इससे जुड़े प्रतिष्ठान एवं इन गतिविधियों से जुडी सभी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं शामिल है. विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक इकाईयां इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी. इन औद्योगिक ईकाईयों से संबंधित तथा फार्मास्यूटिकल से संबंधित समस्त ट्रांसपोर्ट गतिविधियों का संचालन भी कोरोना कर्फ्यू के इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे. शहर में अन्य कोई औद्योगिक गतिविधियों का संचालन नहीं हो सकेगा.
किराना दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेंगी
कोरोना कर्फ्यू की अवधि में शहर में समस्त किराना/ग्रोसरी की थौक एवं खेरची दुकाने प्रातः 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी तथा इन खेरची किराना/ ग्रोसरी दुकानों से दुकान संचालक होम डिलेवरी कर सकेंगे. सूपर मार्केट जैसे डी-मार्ट आदि केवल ग्रोसरी एवं किराना में ही अपना व्यवसाय संचालित कर सकेंगे. कोरोना कर्फ्यू की इस अवधि में केवल चौईथराम फल, सब्जी मंडी के माध्यम से चलित ठेलों पर फल, सब्जी का वितरण शहर में शाम 4 बजे तक किया जा सकेगा.